The Jharkhand State University Act, 2026

The Jharkhand State University Act, 2026

Education2026159 of 169 sections available17 chapters

The Jharkhand State University Act, 2026, consolidates and amends the laws governing state universities in Jharkhand. It establishes a unified legal framework for the administration, academic standards, and financial management of universities listed in its schedules. The Act regulates the establishment of constituent, affiliated, and autonomous colleges, defines the powers of university authorities like the Senate and Syndicate, and mandates the creation of the Jharkhand State University Service Commission for recruitment. It applies to all students, teachers, and non-teaching staff within these institutions, ensuring transparency, standardized grievance redressal, and adherence to state reservation policies.

Chapter I Chapter I →

  1. 1संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
  2. 2परिभाषाएँ

Chapter II Chapter II →

  1. 3विश्वविद्यालयों का निगमन
  2. 4विश्वविद्यालय के उद्देश्य
  3. 5विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
  4. 7‘सभी के लिए खुला’ विश्वविद्यालय
  5. 8राज्य सरकार की शक्ति

Chapter III Chapter III →

  1. 9विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण
  2. 10कुलाधिपति
  3. 11प्रति कुलाधिपति
  4. 12कुलपति
  5. 13प्रति-कुलपति
  6. 14वित्त परामर्शी
  7. 15कुलसचिव
  8. 16परीक्षा नियंत्रक
  9. 17वित्त पदाधिकारी
  10. 18अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य)
  11. 19संकाय के अधिष्ठाता
  12. 22Section 22
  13. 23निदेशक, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र
  14. 24निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता
  15. 25निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग
  16. 26निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र
  17. 27निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा
  18. 32निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन
  19. 33निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट
  20. 34निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन
  21. 35निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार
  22. 36Section 36
  23. 37निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय
  24. 38निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय
  25. 39विश्वविद्यालय के कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे

Chapter IV Chapter IV →

  1. 40विश्वविद्यालय के प्राधिकरण
  2. 41सीनेट
  3. 42सिंडिकेट
  4. 43शैक्षणिक परिषद्
  5. 44संकाय
  6. 47आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड
  7. 48सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड
  8. 49अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड
  9. 50छात्र मामलों का बोर्ड
  10. 51खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड
  11. 52मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड
  12. 53इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड
  13. 54समावेशी शिक्षा बोर्ड
  14. 55सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड
  15. 56अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड
  16. 57संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड
  17. 58अध्ययन केंद्र बोर्ड
  18. 59क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड
  19. 60राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड
  20. 61छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड
  21. 62प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल
  22. 63सदस्यता की समाप्ति
  23. 64प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता
  24. 65द्वितीय अनुक्रमिक कार्यकाल हेतु अनर्हता
  25. 66प्राधिकरण के निर्णय की निश्चयात्मकता
  26. 67सदस्यता से त्यागपत्र
  27. 68प्राधिकरण की बैठक
  28. 69आकस्मिक रिक्ति एवं रिक्तियों को भरने हेतु स्थायी समिति
  29. 70विश्वविद्यालय की प्राधिकृत संस्थाओं एवं निकायों की कार्यवाही रिक्तियों के कारण अमान्य नहीं होगी

Chapter V Chapter V →

  1. 71परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ
  2. 72परामर्शदात्री समिति
  3. 73वित्त एवं लेखा समिति
  4. 74आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
  5. 75पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति
  6. 76क्रय समिति
  7. 77छात्रसंघ एवं छात्र परिषद्
  8. 78भवन एवं कार्य समिति
  9. 79शुल्क निर्धारण समिति
  10. 80जनसंपर्क समिति
  11. 81आंतरिक शिकायत समिति

Chapter VI Chapter VI →

  1. 82विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त परामर्शी, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति
  2. 83विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों और कुलानुशासक की नियुक्ति
  3. 84शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति
  4. 85विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति
  5. 86विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति
  6. 87अस्थायी रिक्तियाँ, संविदागत नियुक्तियाँ एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस
  7. 88पदों का सृजन
  8. 89पदस्थापन, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति
  9. 90सेवा की शर्तें
  10. 91सेवानिवृत्ति
  11. 92पदच्युति
  12. 93अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई

Chapter VII Chapter VII →

  1. 94प्रवेश
  2. 95प्रवेश से संबंधित विवाद
  3. 96परीक्षा और मूल्यांकन
  4. 97परीक्षाफल की घोषणा
  5. 98परीक्षा और मूल्यांकन अनुसूची के साथ गैर अनुपालन के लिए अमान्य नहीं होंगे
  6. 99खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ

Chapter VIII Chapter VIII →

  1. 100छात्र शिकायत निवारण समिति
  2. 101कर्मचारी शिकायत निवारण समिति
  3. 102कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण
  4. 103कर्मचारी को अपील का अधिकार
  5. 104कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और समिति की सामान्य शक्तियाँ और प्रक्रिया
  6. 105न्यायाधिकरण की उचित राहत और निर्देश देने की शक्तियाँ
  7. 106न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा
  8. 107न्यायाधिकरण के निर्देशों का पालन न करने पर विश्वविद्यालय पर जुर्माना

Chapter IX Chapter IX →

  1. 108संबद्धता और मान्यता के लिए शर्तें
  2. 109स्वायत्त महाविद्यालय
  3. 110सितत स्वायत्त महाववद्यालय
  4. 111सितत स्वायत्त संकुल संस्थान

Chapter X Chapter X →

  1. 112स्नातकोत्तर शििण और अनुसंधान
  2. 113स्व-ववत्तपोवषत पाठ्यक्रम
  3. 114छात्रों का नामांकन
  4. 115अनुिासनात्मक िक्ततयााँ और अनुिासन
  5. 116उपाधधयााँ, डडप्लोमा और प्रमाण पत्र
  6. 117मानि उपाधधयााँ
  7. 118िीिांत
  8. 119पंजीकूत स्नातक
  9. 120स्नातकों की पंजी से नाम हटाना

Chapter XI Chapter XI →

  1. 121पररननयम
  2. 122ववश्वववद्यालय अध्यािेि
  3. 123ववश्वववद्यालय ननयमावली

Chapter XII Chapter XII →

  1. 124वावषतक ववत्तीय वववरणी
  2. 125ववश्वववद्यालय ननधध
  3. 126ववत्तीय संधारणीयता
  4. 127वावषतक लेखा और अंकेिण
  5. 128वावषतक प्रनतवेिन

Chapter XIII Chapter XIII →

  1. 129िनत के शलए उत्तरिायी प्राधधकरण एवं कमतचारी
  2. 130राज्य ववधानमंडल एवं संसि की सिस्यता
  3. 131पेंिन, उपािान, बीमा तथा िववष्य ननधध
  4. 132वववेचन, वववाि इत्यादि
  5. 133अधधननयमों तथा आिेिों का संरिण
  6. 134िक्ततयों का प्रत्यायोजन
  7. 135कायत तथा कायतवादहयााँ अमान्य नहीं हैं

Chapter XIV Chapter XIV →

  1. 136नए ववश्वववद्यालय की स्थापना के शलए ितें
  2. 137पररयोजना प्रनतवेिन
  3. 138उच्चाधधकार सशमनत
  4. 139राज्य सरकार के अनूमोिन का अनूपालन
  5. 140नए ववश्वववद्यालय का अधधननयमन
  6. 141नए ववश्वववद्यालय का गठन होने पर मामलों के शलए आिेि जारी करना

Chapter XV Chapter XV →

  1. 142आयोग की स्थापना
  2. 143आयोग की संरचना
  3. 144अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का चयन
  4. 145अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का कायतकाल तथा सेवा की ितें
  5. 146अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का त्यागपत्र एवं पिच्यूतीकरण
  6. 147संलग्नता की िक्तत
  7. 148आयोग के अधधकारीगण एवं कमतचारीगण
  8. 149आयोग की िक्ततयााँ एवं कततव्य
  9. 150ववश्वववद्यालय के पिाधधकाररयों, प्रधानाचायों, शििकों तथा शििकेत्तर कशमतयों का चयन
  10. 151ववश्वववद्यालय के पिाधधकाररयों, शििकों तथा शििकेत्तर कशमतयों की प्रोन्ननत
  11. 152अशिलेखों को मंगवाने का अधधकार
  12. 153झारखण्ड पात्रता परीिा आयोक्जत करने का कततव्य एवं उत्तरिानयत्व
  13. 155If you provide the pages containing Section 154, I would be happy to transcribe or summarize them for you.
  14. 156अनूपालन में ववफल रहने पर िण्ड
  15. 157सद्भावपूवतक क्रकए गए कायों का संरिण
  16. 158अशियोजन पर ननषेध
  17. 159आयोग की कायतवादहयों की वैधता
  18. 160आयोग के ननणतयों का प्रमाणीकरण
  19. 161आयोग की िक्ततयों का प्रत्यायोजन
  20. 162लंबबत चयन तथा प्रोन्ननत का हस्तांतरण
  21. 163आयोग के शलए ननयमावली बनाने की िक्तत

Chapter XVI Chapter XVI →

  1. 164शसगरेट और तम्बाकू मुतत पररसर

Chapter XVII Chapter XVII →

  1. 165ववद्यमान पिाधधकाररयों और कमतचाररयों की ननरंतरता
  2. 166ननरंतरता से संबंधधत प्रावधान
  3. 167ननरसन एवं व्यावूवृत्त
  4. 168समस्याओं का ननवारण
  5. 169आधधकाररक पाठ की िाषा

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