section 15
कुलसचिव
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Chapter III Chapter III
Statutory text
कुलसचिव
- (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति धारा 82 में विहित रीति से की जाएगी।
- (2) कुलसचिव विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों, सामान्य मुहर (कॉमन सील) और ऐसी अन्य संपत्तियों का अभिरक्षक होगा, जैसा कि सिंडिकेट द्वारा उसे सौंपा जाए।
- (3) कुलसचिव सीनेट, सिंडिकेट, शैक्षणिक परिषद् तथा ऐसी अन्य समितियों का पदेन सचिव होगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।
- (4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर करने तथा विश्वविद्यालय के विरुद्ध दायर वादों में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होगा।
- (5) कुलसचिव के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियाँ होंगी:- (क) विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों की बैठकों की सूचना जारी करना, उनका कार्यवृत्त तैयार करना और उन्हें सुरक्षित रखना; (ख) विश्वविद्यालय के आधिकारिक पत्राचार का संचालन करना; (ग) परिनियमों, अध्यादेशों और नियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय के सामान्य और शैक्षणिक प्रशासन का पर्यवेक्षण करना; (घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना; (ङ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपी जाएँ।
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