section 144
अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का चयन
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter XV Chapter XV
Statutory text
- (1) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा।
- (2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :- (क) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार - अध्यक्ष; (ख) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार - सदस्य; (ग) राज्य सरकार द्वारा नामित किसी विश्वविद्यालय के कुलपति - सदस्य; (घ) प्रधान सचिव / सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य; (ङ) प्रधान सचिव / सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य-सचिव।
- (3) चयन समिति विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपयुक्त व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी तथा राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।
- (4) राज्य सरकार, चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी।
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