The Jharkhand State University Act, 2026
Chapter V Chapter V
Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter V Chapter V
71. परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ
Statutory text
परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ
- (1) विश्वविद्यालय में ऐसी परिषद्, समितियाँ एवं प्रकोष्ठ होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या परिनियमों द्वारा विनिर्धारित किए जाएं।
- (2) परिषद्, समितियों एवं प्रकोष्ठों की संरचना, कार्यकाल, शक्तियाँ, कर्तव्य एवं कार्यप्रणाली परिनियमों द्वारा विनिर्धारित की जाएगी।
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72. परामर्शदात्री समिति
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- (1) विश्वविद्यालय के अकादमिक, प्रशासनिक एवं विकासात्मक मामलों पर कुलपति को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु एक परामर्शदात्री समिति होगी।
- (2) परामर्शदात्री समिति का गठन, सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, बैठकें और कार्यप्रणाली परिनियमों द्वारा विनिर्धारित की जाएगी।
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73. वित्त एवं लेखा समिति
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ववत्त एवं लेखा सशमनत
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74. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
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आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ होगा, जो विश्वविद्यालय के समग्र शैक्षणिक, प्रशासनिक और अनुसंधान मानकों के निरंतर संवर्धन और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की संरचना, शक्तियाँ, कार्य एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
- (3) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निदेशक इस प्रकोष्ठ के सदस्य-सचिव होंगे।
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75. पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति
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पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति
- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति होगी, जो केंद्रीय पुस्तकालय तथा ज्ञान संसाधन केंद्र के संचालन, नीति-निर्धारण, विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) पुस्तकालय-सह-ज्ञान संसाधन समिति की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए अनुसार होंगे।
- (3) ज्ञान संसाधन केंद्र के निदेशक या पुस्तकालयाध्यक्ष इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।
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76. क्रय समिति
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क्रय सशमनत
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77. छात्रसंघ एवं छात्र परिषद्
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- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक छात्रसंघ तथा प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालय में एक छात्र परिषद् होगी।
- (2) छात्रसंघ एवं छात्र परिषद् का गठन, शक्तियाँ, कृत्य तथा उनसे संबंधित अन्य मामले परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।
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78. भवन एवं कार्य समिति
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- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक भवन एवं कार्य समिति होगी।
- (2) भवन एवं कार्य समिति की संरचना, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।
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79. शुल्क निर्धारण समिति
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- (1) विश्वविद्यालय में एक शुल्क निर्धारण समिति होगी।
- (2) शुल्क निर्धारण समिति की संरचना, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।
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80. जनसंपर्क समिति
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- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक जनसंपर्क समिति होगी जिसका गठन परिनियमों द्वारा विहित रीति से किया जाएगा।
- (2) जनसंपर्क समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे: (क) कुलपति - अध्यक्ष; (ख) प्रति-कुलपति - सदस्य; (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) - सदस्य; (घ) सिंडिकेट द्वारा अपने सदस्यों में से नामित दो सदस्य; (ङ) कुलपति द्वारा नामित जनसंपर्क, मीडिया अथवा जनसंचार क्षेत्र के दो विशेषज्ञ; तथा (च) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार - सदस्य-सचिव।
- (3) जनसंपर्क समिति के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी: (क) विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, गतिविधियों एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक रणनीतियां एवं नीतियां तैयार करना; (ख) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के साथ प्रभावी समन्वय एवं संपर्क बनाए रखना; (ग) विश्वविद्यालय के आधिकारिक प्रकाशनों, वार्षिक प्रतिवेदनों, विवरणिकाओं तथा सोशल मीडिया हैंडलों की निगरानी एवं मार्गदर्शन करना; (घ) सामुदायिक विस्तार एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का समन्वय करना; तथा (ङ) परिनियमों या नियमों द्वारा विहित अन्य समस्त कार्यों का निष्पादन करना।
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81. आंतरिक शिकायत समिति
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- (1) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्संबंधी विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) आंतरिक शिकायत समिति की संरचना निम्नलिखित रूप में होगी: (क) विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला प्राध्यापकों में से कुलपति द्वारा नामित एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य - पीठासीन अधिकारी; (ख) शिक्षकों में से कुलपति द्वारा नामित दो संकाय सदस्य, जो महिलाओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध हों - सदस्य; (ग) विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों में से कुलपति द्वारा नामित दो कर्मचारी - सदस्य; (घ) नियमित नामांकित विद्यार्थियों में से तीन छात्र प्रतिनिधि (जिनमें कम से कम दो छात्राएं होंगी), जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा, यदि मामला विद्यार्थियों से संबंधित हो - सदस्य; तथा (ङ) महिलाओं के अधिकारों एवं कल्याण हेतु कार्यरत किसी गैर-सरकारी संगठन अथवा संस्था से कुलपति द्वारा नामित एक बाह्य सदस्य - सदस्य: Provided that समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।
- (3) पीठासीन अधिकारी तथा समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनके पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (4) आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित समस्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच करेगी और विहित समय-सीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट एवं अनुशंसाएं कुलपति/सिंडिकेट को प्रस्तुत करेगी।
- (5) समिति लैंगिक संवेदीकरण, कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से एक सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक तथा कार्य वातावरण का निर्माण सुनिश्चित करेगी।
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