The Jharkhand State University Act, 2026
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Education2026159 of 169 sections available17 chapters
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112. स्नातकोत्तर शििण और अनुसंधान
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नामांकन, उपाधियाँ एवं दीक्षांत
स्नातकोत्तर शििण और अन ु संधान
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113. स्व-ववत्तपोवषत पाठ्यक्रम
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स्व-ववत्तपोवषत पाठ्यक्रम
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114. छात्रों का नामांकन
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छात्रों का नामांकन
- (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या इसके किसी अंगीभूत अथवा संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह— (क) ऐसी अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण न कर चुका हो, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए; (ख) ऐसी अन्य अर्हताएँ पूरी न करता हो, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ; तथा (ग) विहित रीति से और विहित शुल्क का भुगतान करके विधिवत प्रवेश प्राप्त न कर चुका हो।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित प्रत्येक छात्र परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा निर्धारित अनुशासन एवं आचरण संबंधी नियमों के अधीन होगा।
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115. अनुिासनात्मक िक्ततयााँ और अनुिासन
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अन ु िासनात्मक िक्ततयााँ और अन ु िासन
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116. उपाधधयााँ, डडप्लोमा और प्रमाण पत्र
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- (1) विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों को उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान कर सकता है, जिन्होंने— (क) विश्वविद्यालय या किसी अंगीभूत अथवा संबद्ध महाविद्यालय या संस्थान में विहित अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया हो तथा विहित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों; अथवा (ख) परिनियमों द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य पूरा किया हो तथा जिसका मूल्यांकन विहित रीति से किया गया हो।
- (2) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को प्रदान करने की शर्तें, रीति तथा प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।
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117. मानि उपाधधयााँ
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- (1) यदि सीनेट, सिंडिकेट तथा शैक्षणिक परिषद् की संयुक्त अनुशंसा पर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह प्रस्ताव करती है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसकी विशिष्ट सेवाओं, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य अथवा समाज में असाधारण योगदान के लिए मानद उपाधि या अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान किया जाए, तो विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ऐसी मानद उपाधि प्रदान कर सकता है।
- (2) प्रत्येक मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार की संपुष्टि एवं स्वीकृति के अध्यधीन होगा।
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118. िीिांत
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- (1) उपाधियाँ तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करने के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों में विहित रीति और समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा।
- (2) दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा की जाएगी तथा उनकी अनुपस्थिति में प्रति-कुलाधिपति अथवा कुलपति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी।
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119. पंजीकूत स्नातक
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पंजीकृत स्नातक
- (1) परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति— (क) जो विश्वविद्यालय का स्नातक हो; अथवा (ख) जो किसी अन्य विश्वविद्यालय का स्नातक हो और विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर सामान्य रूप से निवास करता हो, विहित रीति से आवेदन करने पर तथा विहित शुल्क (यदि कोई हो) का संदाय करने पर, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित पंजीकृत स्नातकों की पंजी में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार होगा: परंतु कोई भी व्यक्ति अपनी उपाधि प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व पंजीकृत स्नातक के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं होगा।
- (2) पंजीकृत स्नातकों की पंजी परिनियमों द्वारा विहित रीति से संधारित, संशोधित एवं अद्यतन की जाएगी।
- (3) प्रत्येक पंजीकृत स्नातक को सीनेट के लिए पंजीकृत स्नातकों के निर्वाचन में, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, मतदान करने एवं निर्वाचित होने का अधिकार होगा।
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120. स्नातकों की पंजी से नाम हटाना
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स्नातकों की पंजी से नाम हटाना
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