section 14
वित्त परामर्शी
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter III Chapter III
Statutory text
वित्त परामर्शी
- (1) वित्त परामर्शी विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति धारा 82 में विहित रीति से की जाएगी।
- (2) वित्त परामर्शी कुलपति का प्रमुख वित्तीय सलाहकार होगा।
- (3) वित्त परामर्शी के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियाँ होंगी:- (क) विश्वविद्यालय के बजट अनुमान, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा लेखा विवरण तैयार करने में सहायता करना और उनका पर्यवेक्षण करना; (ख) विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रशासन का पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यय स्वीकृत बजट प्रावधानों तथा राज्य सरकार के वित्तीय नियमों और विनियमों के उल्लंघन में न किया जाए; (ग) विश्वविद्यालय की निधियों के समुचित उपयोग और प्रबंधन के संबंध में कुलपति और सिंडिकेट को सलाह देना; (घ) आंतरिक संपरीक्षा और महालेखाकार या राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना; (ङ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपी जाएँ।
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