The Jharkhand State University Act, 2026
Chapter XIV Chapter XIV
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Chapter XIV Chapter XIV
136. नए ववश्वववद्यालय की स्थापना के शलए ितें
Statutory text
नए विश्वविद्यालयों की स्थापना
(यह प्रावधान प्रदान किए गए दस्तावेज़ के अंश में उपलब्ध नहीं है।)
Chapter XIV Chapter XIV
137. पररयोजना प्रनतवेिन
Statutory text
(यह प्रावधान प्रदान किए गए दस्तावेज़ के अंश में उपलब्ध नहीं है।)
Chapter XIV Chapter XIV
138. उच्चाधधकार सशमनत
Statutory text
(यह प्रावधान प्रदान किए गए दस्तावेज़ के अंश में उपलब्ध नहीं है।)
Chapter XIV Chapter XIV
139. राज्य सरकार के अनूमोिन का अनूपालन
Statutory text
(यह प्रावधान प्रदान किए गए दस्तावेज़ के अंश में उपलब्ध नहीं है।)
Chapter XIV Chapter XIV
140. नए ववश्वववद्यालय का अधधननयमन
Statutory text
- (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि धारा 136, 137 और धारा 139 के प्रावधानों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की अनुसूची-II अथवा अनुसूची-III में आवश्यक संशोधन करके नए विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकेगी।
- (2) उप-धारा
- (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में नए विश्वविद्यालय का नाम, उसका स्वरूप (अर्थात् शिक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान प्रधान एकल विश्वविद्यालय), उसका मुख्यालय, उसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा वह तिथि विनिर्दिष्ट होगी जिससे विश्वविद्यालय स्थापित माना जाएगा।
- (3) ऐसी अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, संबंधित अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी और नया विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में आएगा।
Chapter XIV Chapter XIV
141. नए ववश्वववद्यालय का गठन होने पर मामलों के शलए आिेि जारी करना
Statutory text
- (1) नए विश्वविद्यालय का गठन होने पर, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निम्नलिखित मामलों के संबंध में ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: (क) विद्यमान विश्वविद्यालय से नए विश्वविद्यालय को परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का अंतरण और विभाजन; (ख) नए विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों, संस्थानों, स्नातकोत्तर विभागों तथा अध्ययन केंद्रों का नए विश्वविद्यालय को अंतरण या उससे संबद्धता; (ग) अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का नए विश्वविद्यालय में अंतरण, पदस्थापन या समायोजन तथा उनकी सेवा शर्तों का संरक्षण; (घ) नए विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले छात्रों के पंजीकरण, परीक्षा, मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करने संबंधी संक्रमणकालीन व्यवस्था; (ङ) विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा नए विश्वविद्यालय के गठन से पूर्व प्रारंभ की गई कार्यवाहियों, अपीलों, मुकदमों या अन्य विधिक कार्यवाहियों का जारी रहना या अंतरण; तथा (च) नए विश्वविद्यालय के सुचारू एवं प्रभावी संचालन को सुगम बनाने हेतु कोई अन्य आनुषंगिक, पारिणामिक या पूरक मामले।
- (2) उप-धारा
- (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया प्रत्येक आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के समान प्रभावी और बाध्यकारी होगा।
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