section 74
आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter V Chapter V
Statutory text
आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ होगा, जो विश्वविद्यालय के समग्र शैक्षणिक, प्रशासनिक और अनुसंधान मानकों के निरंतर संवर्धन और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की संरचना, शक्तियाँ, कार्य एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
- (3) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निदेशक इस प्रकोष्ठ के सदस्य-सचिव होंगे।
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