section 130
राज्य ववधानमंडल एवं संसि की सिस्यता
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter XIII Chapter XIII
Statutory text
- (1) यदि विश्वविद्यालय या उसके किसी अंगीभूत महाविद्यालय का कोई पूर्णकालिक शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी राज्य विधानमंडल या संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होता है, तो वह ऐसे निर्वाचन की तिथि से उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वह ऐसा सदस्य रहता है, बिना वेतन के असाधारण अवकाश पर समझा जाएगा।
- (2) उप-धारा
- (1) के अधीन अवकाश की अवधि के दौरान संबंधित शिक्षक या कर्मचारी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से किसी भी प्रकार के वेतन, भत्ते या अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।
- (3) राज्य विधानमंडल या संसद की सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर, वह अपने मूल पद पर पुनः योगदान करने का हकदार होगा तथा ऐसी अवकाश अवधि को सेवा में निरंतरता के प्रयोजन के लिए माना जाएगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।
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