section 145
अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का कायतकाल तथा सेवा की ितें
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter XV Chapter XV
Statutory text
- (1) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे: परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति दो कार्यकालों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।
- (2) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों को देय वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं: परंतु यह कि नियुक्ति के पश्चात अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा किसी सदस्य के वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (3) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्य अपने पद पर बने रहने के दौरान किसी अन्य लाभ के पद अथवा वैतनिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेंगे।
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