The Jharkhand State University Act, 2026
Chapter XII Chapter XII
Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter XII Chapter XII
124. वावषतक ववत्तीय वववरणी
Statutory text
विश्वविद्यालय निधि, लेखा और अंकेक्षण
वावषतक ववत्तीय वववरणी
Chapter XII Chapter XII
125. ववश्वववद्यालय ननधध
Statutory text
विश्वविद्यालय निधि
- (1) विश्वविद्यालय के लिए एक निधि होगी जिसे 'विश्वविद्यालय निधि' कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएँगी:— (क) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य निकाय अथवा एजेंसी द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान, अंशदान, वित्तीय सहायता अथवा ऋण; (ख) छात्रों या अन्य व्यक्तियों से प्राप्त समस्त शुल्क, प्रभार, अर्थदंड अथवा अन्य राशियाँ; (ग) न्यास, दान, उपहार, बंदोबस्ती (Endowments), वसीयत तथा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशियाँ; (घ) परामर्श सेवाओं, अनुसंधान परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संपत्तियों, निवेशों, प्रकाशनों अथवा अन्य गतिविधियों से विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित कोई भी आय या प्राप्तियाँ; (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम से प्राप्त राशियाँ; तथा (च) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा नियमावली के अधीन विश्वविद्यालय को देय या प्राप्त होने वाली अन्य सभी राशियाँ।
- (2) विश्वविद्यालय निधि में जमा समस्त राशियाँ किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में रखी जाएँगी और उसका संधारण एवं संचालन परिनियमों तथा नियमावली में विहित रीति के अनुसार किया जाएगा।
- (3) विश्वविद्यालय निधि का उपयोग केवल इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और नियमावली में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों, शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ही किया जाएगा।
Chapter XII Chapter XII
126. ववत्तीय संधारणीयता
Statutory text
ववत्तीय संधारणीयता
Chapter XII Chapter XII
127. वावषतक लेखा और अंकेिण
Statutory text
वावषतक लेखा और अंकेिण
Chapter XII Chapter XII
128. वावषतक प्रनतवेिन
Statutory text
- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन सिंडिकेट के निदेशानुसार तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यों एवं गतिविधियों का विवरण शामिल होगा।
- (2) वार्षिक प्रतिवेदन को सीनेट के विचारार्थ उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा और सीनेट उस पर विचार करेगी तथा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी।
- (3) सीनेट द्वारा पारित किसी संकल्प की प्रति और उस पर सिंडिकेट द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण के साथ वार्षिक प्रतिवेदन, कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा।
- (4) राज्य सरकार वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।
Some statutory text is still being prepared for this language version.
PDF: pending for this language.