section 64
प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter IV Chapter IV
Statutory text
प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य बनने या चुने जाने या नामित होने के लिए अयोग्य होगा, यदि— (क) वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; (ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; (ग) वह नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो; या (घ) वह विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान के साथ सीधे या परोक्ष रूप से किसी संविदा या वित्तीय हित में भागीदार हो।
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