section 114
छात्रों का नामांकन
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Statutory text
छात्रों का नामांकन
- (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या इसके किसी अंगीभूत अथवा संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह— (क) ऐसी अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण न कर चुका हो, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए; (ख) ऐसी अन्य अर्हताएँ पूरी न करता हो, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ; तथा (ग) विहित रीति से और विहित शुल्क का भुगतान करके विधिवत प्रवेश प्राप्त न कर चुका हो।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित प्रत्येक छात्र परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा निर्धारित अनुशासन एवं आचरण संबंधी नियमों के अधीन होगा।
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