section 87
अस्थायी रिक्तियाँ, संविदागत नियुक्तियाँ एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter VI Chapter VI
Statutory text
अस्थायी रिक्तियाँ, संविदागत नियुक्तियाँ एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस
- (1) शिक्षकों अथवा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत पदों पर आकस्मिक अथवा अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए, जब तक कि नियमित नियुक्ति न हो जाए, कुलपति द्वारा परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार छह माह से अनधिक अवधि के लिए तदर्थ अथवा अस्थायी व्यवस्था की जा सकेगी।
- (2) विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं शोध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिनियमों में विहित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन संविदा के आधार पर शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त कर सकेगा।
- (3) विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों, उद्योग पेशेवरों एवं वैज्ञानिकों को 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों तथा परिनियमों के अनुसार नियुक्त अथवा संलग्न कर सकेगा।
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