section 7
‘सभी के लिए खुला’ विश्वविद्यालय
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter II Chapter II
Statutory text
- (1) भारत के किसी भी नागरिक को, केवल लिंग, नस्ल, पंथ, वर्ग, जाति, जन्म स्थान, धार्मिक विश्वास, व्यवसाय अथवा राजनीतिक या अन्य विचार के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद से, विश्वविद्यालय की किसी भी प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति की सदस्यता से, किसी भी पद पर नियुक्ति से एवं किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अथवा अन्य अकादमिक विशिष्टता या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा: परंतु यह उपबंधित रहेगा कि, विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान को बनाए रख सकता है, प्रत्यायन कर सकता है अथवा मान्यता प्रदान कर सकता है अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकता है।
- (2) विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति तथा अंगीभूत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों अथवा विश्वविद्यालय संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश के प्रयोजन से, विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए राज्य सरकार की आरक्षण नीति को अपनाएगा: परंतु यह उपबंधित रहेगा कि, इस अधिनियम की अनुसूची-III में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के लिए यह प्रावधान केवल विश्वविद्यालय विभागों पर लागू होगा।
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