section 69
आकस्मिक रिक्ति एवं रिक्तियों को भरने हेतु स्थायी समिति
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter IV Chapter IV
Statutory text
- (1) प्राधिकरणों या निकायों में किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति को उसी प्रक्रिया से भरा जाएगा जिस प्रक्रिया से उस सदस्य का चयन, नामांकन या निर्वाचन हुआ था।
- (2) इस प्रकार भरी गई आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामांकित व्यक्ति केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य पद धारण करता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।
- (3) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों एवं निकायों में रिक्तियों को समय पर भरने हेतु एक स्थायी समिति होगी, जिसका गठन परिनियमों द्वारा विनिर्धारित किया जाएगा।
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