section 3
विश्वविद्यालयों का निगमन
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter II Chapter II
Statutory text
राजकीय विश्वविद्यालय
- (1) इस अवधवनयम के प्रारंभ की वतवथ से प्रभािी होते हुए, अनुसूची-I के कॉिम III में उखिखखत प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यािय को इस अवधवनयम के अधीन वनविवष्ट भौगोविक क्षेत्रावधकार के विए गवठत माना िाएगा।
- (2) राज्य सरकार समय-समय पर अवधकाररक रािपत्र में अवधसूचना द्वारा, इस अवधवनयम के अंतगवत, वकसी निीन विश्वविद्यािय की स्थापना कर सकती है, विसे वकसी विविष्ट नाम, क्षेत्र/प्रािेविक क्षेत्रावधकार तथा प्रभािी वतवथ के साथ वनविवष्ट वकया िाएगा, तथा इसके विए, अनुसूची-II में विक्षण प्रधान संबद्धता विश्वविद्यािय हेतु तथा अनुसूची-III में अनुसंधान-प्रधान एकि विश्वविद्यािय हेतु, आिश्यक प्रविवष्टयाँ सखिवित की िाएंगी। राज्य सरकार, इस प्रयोिन अथिा अन्य वकसी वनविवष्ट प्रयोिन हेतु, वकसी विद्यमान या निीन विश्वविद्यािय के क्षेत्र को पररिवतवत, विस्ताररत अथिा न्यून कर सकती है, तथा उि अवधसूचना द्वारा संबद्ध अनुसूची में संिोधन कर सकती है। इस प्रकार, अनुसूची-II या अनुसूची-III की प्रविवष्टयाँ यथासमय संिोवधत मानी िाएंगी। इसके पररणामस्वरूप, नए विश्वविद्यािय के क्षेत्रावधकार में खस्थत सभी िैवक्षक संस्थान, चाहे िह महाविद्यािय, संस्थान, स्वायत्त अथिा सिि स्वायत्त महाविद्यािय, सिि स्वायत्त संकु ि संस्थान, स्नातकोत्तर विभाग, विद्या कें द्र या अध्ययन कें द्र (वकसी भी नाम से िाने िाएं), यवि िह वकसी विद्यमान विश्वविद्यािय से संबद्ध, अंगीभूत अथिा मान्यता प्राप्त हों, तो िह उि वतवथ से निीन विश्वविद्यािय से संबद्ध, अंगीभूत अथिा मान्यता प्राप्त माने िाएंगे।
- (3) प्रत्येक विश्वविद्यािय को चि और अचि संपवत्त अविवत करने, धारण करने, पट्टे पर िेने, वििय करने, अथिा वकसी भी चि या अचि संपवत्त को, िो विश्वविद्यािय के अधीन हो अथिा उसके उद्देश्यों हेतु अविवत की गई हो, अन्य प्रकार से हस्तांतररत या वनष्पावित करने की िखि होगी, तथा इस अवधवनयम के प्रयोिनों हेतु अनुबंध करने एिं आिश्यक अन्य समस्त कायव करने की भी िखि प्राप्त होगी; परंतु यह उपबंवधत रहेगा वक, ऐसी वकसी भी संपवत्त के पट्टे, वििय अथिा हस्तांतरण से पूिव, विश्वविद्यािय द्वारा वनयुि स्वीकृ त मूल्ांकक द्वारा उसका मूल्ांकन वकया िाना अवनिायव होगा तथा राज्य सरकार की पूिव सहमवत प्राप्त की िानी आिश्यक होगी।
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