section 33
निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter III Chapter III
Statutory text
निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट
- (1) निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति धारा 83 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- (2) निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट निम्नलिखित कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा:— (क) विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार के अवसरों की पहचान एवं संवर्धन हेतु विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक संस्थानों एवं अन्य नियोक्ताओं के साथ निरंतर संपर्क एवं समन्वय स्थापित करना; (ख) उद्योग-अकादमिक सहभागिता (Industry-Academia Collaboration) को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन करना; (ग) इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करना तथा बोर्ड की बैठकों का आयोजन एवं उसकी कार्यवाहियों का अभिलेख संधारित करना; (घ) विश्वविद्यालय एवं इसके अंगीभूत तथा संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, जॉब फेयर एवं रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उनका आयोजन करना; (ङ) इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा प्लेसमेंट से संबंधित अद्यतन डेटाबेस का संधारण करना तथा इस संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर कुलपति एवं सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत करना; (च) कुलपति, सिंडिकेट अथवा इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य सभी कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निष्पादन करना।
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