section 164
शसगरेट और तम्बाकू मुतत पररसर
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter XVI Chapter XVI
Statutory text
सिगरेट और तम्बाकू मुक्त परिसर
- (1) विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत सिगरेट और तम्बाकू मुक्त क्षेत्र होगा।
- (2) किसी भी व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अध्ययन केंद्र के परिसर के भीतर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, ई-सिगरेट अथवा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का उपभोग, बिक्री, क्रय, वितरण या भंडारण नहीं किया जाएगा।
- (3) विश्वविद्यालय एवं संबंधित संस्थानों द्वारा परिसरों में सिगरेट एवं तम्बाकू निषेध संबंधी सूचना पट्ट प्रदर्शित किए जाएंगे।
- (4) इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत विधि एवं परिनियमों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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