section 104
कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और समिति की सामान्य शक्तियाँ और प्रक्रिया
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Chapter VIII Chapter VIII
Statutory text
कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और समिति की सामान्य शक्तियाँ और प्रक्रिया
- (1) किसी अपील की सुनवाई और निपटारे के प्रयोजन के लिए न्यायाधिकरण और समिति को वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में, अर्थात् :- (क) किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना; (ख) दस्तावेजों को प्रकट करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना; (ङ) साक्षियों की परीक्षा या दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; तथा (च) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।
- (2) न्यायाधिकरण या समिति के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियाँ मानी जाएंगी।
- (3) न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति रखेगा।
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