The Jharkhand State University Act, 2026
Chapter IV Chapter IV
Chapter IV Chapter IV
40. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण
ववश्वववद्यालय के प्राधधकरण
Chapter IV Chapter IV
41. सीनेट
सीनेट
Chapter IV Chapter IV
42. सिंडिकेट
सिंडिकेट
Chapter IV Chapter IV
43. शैक्षणिक परिषद्
शैक्षणिक परिषद् [Section text not available in the official gazette publication.]
Chapter IV Chapter IV
44. संकाय
संकाय [Section text not available in the official gazette publication.]
Chapter IV Chapter IV
47. आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड
आजीवन अधिगम एवं शिक्षा बोर्ड
Chapter IV Chapter IV
48. सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड
सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग बोर्ड
Chapter IV Chapter IV
49. अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड
अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता बोर्ड
Chapter IV Chapter IV
50. छात्र मामलों का बोर्ड
छात्र मामलों का बोर्ड
Chapter IV Chapter IV
51. खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड
यह धारा (धारा 51: खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा बोर्ड) प्रदान किए गए दस्तावेज़ के पाठ में उपलब्ध नहीं है (प्रदत्त दस्तावेज़ पृष्ठ 28, धारा 8(3)(ज)(ii) पर ही समाप्त हो जाता है; केवल पृष्ठ 3 की विषय-सूची में इसका शीर्षक उल्लिखित है)।
Chapter IV Chapter IV
52. मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड
यह धारा (धारा 52: मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड) प्रदान किए गए दस्तावेज़ के पाठ में उपलब्ध नहीं है (प्रदत्त दस्तावेज़ पृष्ठ 28, धारा 8(3)(ज)(ii) पर ही समाप्त हो जाता है; केवल पृष्ठ 3 की विषय-सूची में इसका शीर्षक उल्लिखित है)।
Chapter IV Chapter IV
53. इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड
यह धारा (धारा 53: इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड) प्रदान किए गए दस्तावेज़ के पाठ में उपलब्ध नहीं है (प्रदत्त दस्तावेज़ पृष्ठ 28, धारा 8(3)(ज)(ii) पर ही समाप्त हो जाता है; केवल पृष्ठ 3 की विषय-सूची में इसका शीर्षक उल्लिखित है)।
Chapter IV Chapter IV
54. समावेशी शिक्षा बोर्ड
समावेिी शििा बोडत
Chapter IV Chapter IV
55. सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन बोर्ड
उक्त धारा का मूल पाठ उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ के इस अंश में सम्मिलित नहीं है (दस्तावेज़ केवल धारा 9 पर समाप्त होता है)।
Chapter IV Chapter IV
56. अंगीभूत महाविद्यालय बोर्ड
उक्त धारा का मूल पाठ उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ के इस अंश में सम्मिलित नहीं है (दस्तावेज़ केवल धारा 9 पर समाप्त होता है)।
Chapter IV Chapter IV
57. संबद्ध महाविद्यालय बोर्ड
उक्त धारा का मूल पाठ उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ के इस अंश में सम्मिलित नहीं है (दस्तावेज़ केवल धारा 9 पर समाप्त होता है)।
Chapter IV Chapter IV
58. अध्ययन केंद्र बोर्ड
उक्त धारा का मूल पाठ उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ के इस अंश में सम्मिलित नहीं है (दस्तावेज़ केवल धारा 9 पर समाप्त होता है)।
Chapter IV Chapter IV
59. क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड
क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड
- (1) क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड का गठन परिनियमों द्वारा विहित रीति से किया जाएगा।
- (2) क्षेत्रीय केंद्र बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।
Chapter IV Chapter IV
60. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड
- (1) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड का गठन परिनियमों द्वारा विहित रीति से किया जाएगा।
- (2) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।
Chapter IV Chapter IV
61. छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड
छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड
- (1) छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड का गठन परिनियमों द्वारा विहित रीति से किया जाएगा।
- (2) छात्र कला एवं संस्कृति बोर्ड की शक्तियाँ एवं कार्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।
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62. प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल
प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल
- (1) पदेन सदस्यों को छोड़कर, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल, उनके मनोनयन, निर्वाचन या नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा: परंतु यह कि कोई भी सदस्य, जिसका मनोनयन, निर्वाचन या नियुक्ति किसी विशिष्ट पद या स्थिति को धारण करने के कारण हुई है, वह सदस्य नहीं रहेगा यदि वह ऐसा पद या स्थिति धारण करना बंद कर देता है।
- (2) उप-धारा
- (1) में किसी बात के होते हुए भी, छात्र प्रतिनिधि का कार्यकाल केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होगा।
Chapter IV Chapter IV
63. सदस्यता की समाप्ति
सदस्यता की समाप्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर, उस प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह— (क) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया हो; (ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो; (ग) नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो; (घ) धारा 67 के अनुसार त्यागपत्र दे देता है; या (ङ) विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के बिना संबंधित प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।
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64. प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता
प्राधिकरण की सदस्यता हेतु अयोग्यता कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का सदस्य बनने या चुने जाने या नामित होने के लिए अयोग्य होगा, यदि— (क) वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; (ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; (ग) वह नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो; या (घ) वह विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान के साथ सीधे या परोक्ष रूप से किसी संविदा या वित्तीय हित में भागीदार हो।
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65. द्वितीय अनुक्रमिक कार्यकाल हेतु अनर्हता
द्वितीय अनुक्रमिक कार्यकाल हेतु अनर्हता पदेन सदस्यों को छोड़कर, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण का कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकालों के पश्चात उसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पुनः मनोनयन या निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा: परंतु यह कि ऐसा व्यक्ति एक पूर्ण कार्यकाल की अवधि व्यतीत होने के पश्चात पुनः सदस्यता हेतु पात्र हो सकेगा।
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66. प्राधिकरण के निर्णय की निश्चयात्मकता
प्राधिकरण के निर्णय की निश्चयात्मकता यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का हकदार है या विधिवत निर्वाचित, मनोनीत या नियुक्त हुआ है, तो वह मामला कुलाधिपति को संदर्भित किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम एवं निश्चायक होगा।
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67. सदस्यता से त्यागपत्र
सिस्यता से त्यागपत्र
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68. प्राधिकरण की बैठक
- (1) सभी प्राधिकरणों की बैठकें विश्वविद्यालय के मुख्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जाएंगी जो कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (2) प्राधिकरणों की सामान्य एवं विशेष बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया, सूचना की अवधि, कार्यसूची, कार्यवाही का संचालन तथा गणपूर्ति (कोरम) परिनियमों द्वारा विनिर्धारित की जाएगी।
- (3) यदि किसी बैठक में गणपूर्ति (कोरम) पूरी नहीं होती है, तो बैठक को स्थगित किया जाएगा और स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसी स्थगित बैठक में कोई नया विषय विचारार्थ न लाया जाए।
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69. आकस्मिक रिक्ति एवं रिक्तियों को भरने हेतु स्थायी समिति
- (1) प्राधिकरणों या निकायों में किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति को उसी प्रक्रिया से भरा जाएगा जिस प्रक्रिया से उस सदस्य का चयन, नामांकन या निर्वाचन हुआ था।
- (2) इस प्रकार भरी गई आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामांकित व्यक्ति केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य पद धारण करता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।
- (3) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों एवं निकायों में रिक्तियों को समय पर भरने हेतु एक स्थायी समिति होगी, जिसका गठन परिनियमों द्वारा विनिर्धारित किया जाएगा।
Chapter IV Chapter IV
70. विश्वविद्यालय की प्राधिकृत संस्थाओं एवं निकायों की कार्यवाही रिक्तियों के कारण अमान्य नहीं होगी
विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण, निकाय या समिति द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगी कि— (क) उसके गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि विद्यमान थी; या (ख) उसके किसी सदस्य के चयन, निर्वाचन, नियुक्ति या नामांकन में कोई त्रुटि या अनियमितता थी; या (ग) कार्यवाही में कोई ऐसी औपचारिक त्रुटि या अनियमितता थी जिससे मामले के गुण-दोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।
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