The Jharkhand State University Act, 2026
Chapter XV Chapter XV
Chapter XV Chapter XV
142. आयोग की स्थापना
झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग
- (1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से, "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग" के नाम से एक आयोग की स्थापना करेगी।
- (2) आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, जिसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण, पट्टे पर देने और निपटान करने तथा अनुबंध करने की शक्ति होगी, और वह अपने नाम से वाद ला सकेगा तथा उस पर उसी नाम से वाद लाया जा सकेगा।
- (3) आयोग का मुख्यालय राँची में स्थित होगा।
Chapter XV Chapter XV
143. आयोग की संरचना
आयोग की संरचना
Chapter XV Chapter XV
144. अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का चयन
- (1) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा।
- (2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :- (क) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार - अध्यक्ष; (ख) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार - सदस्य; (ग) राज्य सरकार द्वारा नामित किसी विश्वविद्यालय के कुलपति - सदस्य; (घ) प्रधान सचिव / सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य; (ङ) प्रधान सचिव / सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य-सचिव।
- (3) चयन समिति विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपयुक्त व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी तथा राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।
- (4) राज्य सरकार, चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी।
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145. अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का कायतकाल तथा सेवा की ितें
- (1) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे: परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति दो कार्यकालों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।
- (2) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्यों को देय वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं: परंतु यह कि नियुक्ति के पश्चात अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा किसी सदस्य के वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तों में उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (3) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) एवं अन्य सदस्य अपने पद पर बने रहने के दौरान किसी अन्य लाभ के पद अथवा वैतनिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेंगे।
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146. अध्यि, सिस्य (प्रिासन) एवं अन्य सिस्यों का त्यागपत्र एवं पिच्यूतीकरण
- (1) अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा कोई अन्य सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित स्वलिखित त्यागपत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष, सदस्य (प्रशासन) अथवा किसी सदस्य को उनके पद से हटा सकेगी, यदि वह- (क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा (ख) अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो; अथवा (ग) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया हो; अथवा (घ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; अथवा (ङ) शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया हो; अथवा (च) उसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो: परंतु यह कि खंड (च) के अधीन किसी भी व्यक्ति को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस संबंध में सुनवाई का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो।
Chapter XV Chapter XV
147. संलग्नता की िक्तत
संलग्नता की िक्तत
Chapter XV Chapter XV
148. आयोग के अधधकारीगण एवं कमतचारीगण
आयोग के अधधकारीगण एवं कमतचारीगण
Chapter XV Chapter XV
149. आयोग की िक्ततयााँ एवं कततव्य
आयोग की िक्ततयााँ एवं कततव्य
Chapter XV Chapter XV
150. ववश्वववद्यालय के पिाधधकाररयों, प्रधानाचायों, शििकों तथा शििकेत्तर कशमतयों का चयन
ववश्वववद्यालय के पिाधधकाररयों, प्रधानाचायों, शििकों तथा शििकेत्तर कशमतयों का चयन
Chapter XV Chapter XV
151. ववश्वववद्यालय के पिाधधकाररयों, शििकों तथा शििकेत्तर कशमतयों की प्रोन्ननत
विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति
(क) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की प्रोन्नति के संबंध में आयोग द्वारा परिनियमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)/संबद्ध विनियामक निकायों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों, दिशा-निर्देशों एवं अर्हताओं के अनुसार विचार कर अनुशंसा की जाएगी;
(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रोन्नति हेतु पात्र एवं अर्हताधारी पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के आवेदन-पत्र मय सेवा-अभिलेख एवं कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन आयोग को अग्रेषित किए जाएंगे;
(ग) आयोग प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेखों की संवीक्षा तथा विहित प्रक्रिया एवं मापदंडों के अनुसार मूल्यांकन करने के उपरांत प्रोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी अनुशंसा सहित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगा;
(घ) सिंडिकेट, आयोग की अनुशंसा के आधार पर तथा तद्विषयक परिनियमों के प्रावधानों के अधीन प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी अंतिम आदेश जारी करेगा।
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152. अशिलेखों को मंगवाने का अधधकार
अशिलेखों को मंगवाने का अधधकार
Chapter XV Chapter XV
153. झारखण्ड पात्रता परीिा आयोक्जत करने का कततव्य एवं उत्तरिानयत्व
झारखण्ड पात्रता परीिा आयोक्जत करने का कततव्य एवं उत्तरिानयत्व
Chapter XV Chapter XV
155. If you provide the pages containing Section 154, I would be happy to transcribe or summarize them for you.
आयोग का लेखा परीिण एवं प्रनतवेिन आयोग का लेखा परीिण एवं प्रनतवेिन
Chapter XV Chapter XV
156. अनूपालन में ववफल रहने पर िण्ड
अन ु पालन में ववफल रहने पर िण्ड
Chapter XV Chapter XV
157. सद्भावपूवतक क्रकए गए कायों का संरिण
सद्िावप ू वतक क्रकए गए कायों का संरिण
Chapter XV Chapter XV
158. अशियोजन पर ननषेध
अशियोजन पर ननषेध
Chapter XV Chapter XV
159. आयोग की कायतवादहयों की वैधता
आयोग की कायतवादहयों की वैधता
Chapter XV Chapter XV
160. आयोग के ननणतयों का प्रमाणीकरण
आयोग के ननणतयों का प्रमाणीकरण
Chapter XV Chapter XV
161. आयोग की िक्ततयों का प्रत्यायोजन
आयोग की िक्ततयों का प्रत्यायोजन
Chapter XV Chapter XV
162. लंबबत चयन तथा प्रोन्ननत का हस्तांतरण
लंबबत चयन तथा प्रोन्ननत का हस्तांतरण
Chapter XV Chapter XV
163. आयोग के शलए ननयमावली बनाने की िक्तत
आयोग के शलए ननयमावली बनाने की िक्तत
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