section 141
नए ववश्वववद्यालय का गठन होने पर मामलों के शलए आिेि जारी करना
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter XIV Chapter XIV
Statutory text
- (1) नए विश्वविद्यालय का गठन होने पर, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निम्नलिखित मामलों के संबंध में ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: (क) विद्यमान विश्वविद्यालय से नए विश्वविद्यालय को परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का अंतरण और विभाजन; (ख) नए विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों, संस्थानों, स्नातकोत्तर विभागों तथा अध्ययन केंद्रों का नए विश्वविद्यालय को अंतरण या उससे संबद्धता; (ग) अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का नए विश्वविद्यालय में अंतरण, पदस्थापन या समायोजन तथा उनकी सेवा शर्तों का संरक्षण; (घ) नए विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले छात्रों के पंजीकरण, परीक्षा, मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करने संबंधी संक्रमणकालीन व्यवस्था; (ङ) विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा नए विश्वविद्यालय के गठन से पूर्व प्रारंभ की गई कार्यवाहियों, अपीलों, मुकदमों या अन्य विधिक कार्यवाहियों का जारी रहना या अंतरण; तथा (च) नए विश्वविद्यालय के सुचारू एवं प्रभावी संचालन को सुगम बनाने हेतु कोई अन्य आनुषंगिक, पारिणामिक या पूरक मामले।
- (2) उप-धारा
- (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया प्रत्येक आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के समान प्रभावी और बाध्यकारी होगा।
Study data processing for this section.
Some statutory text is still being prepared for this language version.
PDF: pending for this language.