section 80
जनसंपर्क समिति
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter V Chapter V
Statutory text
- (1) प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक जनसंपर्क समिति होगी जिसका गठन परिनियमों द्वारा विहित रीति से किया जाएगा।
- (2) जनसंपर्क समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे: (क) कुलपति - अध्यक्ष; (ख) प्रति-कुलपति - सदस्य; (ग) अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य) - सदस्य; (घ) सिंडिकेट द्वारा अपने सदस्यों में से नामित दो सदस्य; (ङ) कुलपति द्वारा नामित जनसंपर्क, मीडिया अथवा जनसंचार क्षेत्र के दो विशेषज्ञ; तथा (च) निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार - सदस्य-सचिव।
- (3) जनसंपर्क समिति के कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी: (क) विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, गतिविधियों एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक रणनीतियां एवं नीतियां तैयार करना; (ख) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया के साथ प्रभावी समन्वय एवं संपर्क बनाए रखना; (ग) विश्वविद्यालय के आधिकारिक प्रकाशनों, वार्षिक प्रतिवेदनों, विवरणिकाओं तथा सोशल मीडिया हैंडलों की निगरानी एवं मार्गदर्शन करना; (घ) सामुदायिक विस्तार एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का समन्वय करना; तथा (ङ) परिनियमों या नियमों द्वारा विहित अन्य समस्त कार्यों का निष्पादन करना।
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