section 125
ववश्वववद्यालय ननधध
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter XII Chapter XII
Statutory text
विश्वविद्यालय निधि
- (1) विश्वविद्यालय के लिए एक निधि होगी जिसे 'विश्वविद्यालय निधि' कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएँगी:— (क) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य निकाय अथवा एजेंसी द्वारा दिया गया कोई भी अनुदान, अंशदान, वित्तीय सहायता अथवा ऋण; (ख) छात्रों या अन्य व्यक्तियों से प्राप्त समस्त शुल्क, प्रभार, अर्थदंड अथवा अन्य राशियाँ; (ग) न्यास, दान, उपहार, बंदोबस्ती (Endowments), वसीयत तथा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशियाँ; (घ) परामर्श सेवाओं, अनुसंधान परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संपत्तियों, निवेशों, प्रकाशनों अथवा अन्य गतिविधियों से विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित कोई भी आय या प्राप्तियाँ; (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए किसी भी ऋण या अग्रिम से प्राप्त राशियाँ; तथा (च) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा नियमावली के अधीन विश्वविद्यालय को देय या प्राप्त होने वाली अन्य सभी राशियाँ।
- (2) विश्वविद्यालय निधि में जमा समस्त राशियाँ किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में रखी जाएँगी और उसका संधारण एवं संचालन परिनियमों तथा नियमावली में विहित रीति के अनुसार किया जाएगा।
- (3) विश्वविद्यालय निधि का उपयोग केवल इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और नियमावली में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों, शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ही किया जाएगा।
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