section 129
िनत के शलए उत्तरिायी प्राधधकरण एवं कमतचारी
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter XIII Chapter XIII
Statutory text
विविध
- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, उसका प्रत्येक सदस्य, विश्वविद्यालय का प्रत्येक पदाधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति, धन या निधि के किसी भी नुकसान, अपव्यय या दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, यदि ऐसा नुकसान, अपव्यय या दुरुपयोग उसके द्वारा किए गए जानबूझकर किए गए कदाचार या घोर उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम हो।
- (2) ऐसे नुकसान, अपव्यय या दुरुपयोग की राशि का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा उत्तरदायी व्यक्ति से ऐसी राशि की वसूली लोक मांग वसूली अधिनियम के उपबंधों के अधीन अथवा परिनियमों द्वारा विहित रीति से की जाएगी: परंतु यह कि वसूली का कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।
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