section 5
विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
The Jharkhand State University Act, 2026Chapter II Chapter II
विश्वविद्यािय को वनम्नविखखत िखियाँ एिं कतवव्य प्राप्त होंगे, िो वनम्नविखखत विियों से संबंवधत होंगे:—
- (1) विक्षण एिं अवधगम, अथावत् :- (क) विश्वविद्यािय द्वारा उपयुि समझी गई विविध विक्षािाखाओं, विनमें व्यािसावयक अध्ययन एिं प्रौद्योवगकी सखिवित हों, में विक्षण प्रिान करना; (ख) सुव्यिखस्थत, आकिवक एिं अद्यतन पाठ्यिमों का वनमावण एिं उनका संचािन करना; (ग) विविध विक्षण पद्धवतयों का प्रयोग कर सभी विक्षावथवयों की आिश्यकताओं को पूरा करना; (घ) विक्षण पद्धवतयों में निीनतम अनुसंधान वनष्किों को समावहत करना; (ङ) विद्यावथवयों को आिोचनात्मक वचंतन, समस्या-समाधान तथा व्यािसावयक कौििों से सुसखित करना;
(झ) समािेिी एिं समान गुणित्तायुि विक्षण िातािरण को प्रोत्सावहत करना; तथा
(ञ) बाह्य संगठनों के साथ भागीिारी कर व्यािहाररक अवधगम के अिसर उपिि कराना।
- (2) अनुसंधान एिं सहयोग, अथावत् :-
(क) अनुसंधान, ज्ञान संिधवन एिं प्रसार की व्यिस्था करना तथा सामान्य रूप से किा (िवित किा एिं प्रििवन किा सवहत), मानविकी, सामाविक विज्ञान, िेखा एिं िावणज्य, िुद्ध एिं अनुप्रयुि विज्ञान, ितवमान एिं उभरती हुई प्रौद्योवगवकयाँ, प्रबंधन, वचवकत्सा की विवभन्न प्रणावियाँ, अवभयांवत्रकी, विवध, िारीररक विक्षा एिं अन्य विक्षािाखाओं तथा इनके बहुविियक एिं अंतविवियक क्षेत्रों को विकवसत एिं प्रोत्सावहत करना;
(ख) अनुसंधान संस्थानों एिं विविष्ट अध्ययन संस्थानों की स्थापना, अनुरक्षण एिं संचािन करना;
(झ) उच्च गुणित्ता िािे अनुसंधान को विकवसत करना, विसका स्वरूप आधुवनक, िैवश्वक स्तर पर प्रवतस्पधावत्मक तथा स्थानीय, क्षेत्रीय एिं राष्टरीय स्तर पर प्रासंवगक हो; (ञ) स्नातक एिं स्नातकोत्तर स्तर पर विक्षा को सिि बनाना, प्रासंवगक पाठ्यिमों में अनुसंधान संस्कृ वत को बढ़ािा िेना एिं उद्यमिीिता हेतु रुवच उत्पन्न करना; तथा
(ट) अनुसंधान पाकव, तकनीक संिधवक एिं अन्य संिग्न संस्थाओं की स्थापना करना तावक विश्वविद्यािय द्वारा वकए गए अनुसंधान को व्यािसावयक क्षेत्र में रूपांतररत वकया िा सके तथा विवभन्न विियों के विक्षकों के सखिवित प्रयासों द्वारा राज्य के समक्ष उपखस्थत महत्त्वपूणव समस्याओं का समाधान वकया िा सके ।
- (3) कवमवयों की वनयुखि एिं प्रोन्नवत, अथावत् :- (क) धिश्वधिद्यालय के अधिकाररय ं, धिदेशक ं, प्रधानाचायों, धशक्षक ं, विक्षके त्तर कमकचाररय ं और अन्य पद ं पर पररधियम ं द्वारा धििाकररत तरीके से धियुक्तियाँ करिा;
(ख) पररवनयमों में वनविवष्ट अहवताओं एिं अनुभि के अनुसार विश्वविद्यािय कवमवयों की प्रोन्नवत करना;
(ग) प्रत्येक ििव 31 विसंबर तक िैक्षवणक, गैर-िैक्षवणक एिं अन्य स्वीकृ त पिों की ररखियों का विश्लेिण करना तथा समयबद्ध वनयुखि हेतु रोस्टर तैयार करना;
- (4) विद्यावथवयों की इंटनवविप, अप्रेंवटसविप एिं प्लेसमेंट, अथावत् :-
- (5) विश्वविद्यािय की वित्तीय व्यिस्थाएँ, अथावत् :-
- (6) समािेिी विक्षा को बढ़ािा िेना, अथावत् :-
(घ) मवहिा विक्षकों, विक्षके त्तर कमवचाररयों एिं विद्यावथवयों की पूणव सुरक्षा सुवनवित करने हेतु आधारभूत संरचनात्मक, तकनीक-आधाररत एिं सामाविक उपाय अपनाना।
- (7) विश्वविद्यािय का संचािन, अथावत् :- (क) विश्वविद्यािय विभागों, अध्ययन के न्द्ों, संस्थानों, प्रयोगिािाओं, अध्ययन संसाधन कें द्रों, पुस्तकाियों, संग्रहाियों तथा विक्षण, अवधगम, प्रविक्षण, अनुसंधान एिं विकास तथा प्रसार से संबंवधत उपकरणों की व्यिस्था, अनुरक्षण एिं प्रबंधन करना; (ख) छात्रािासों, स्वास्थ्य कें द्रों, प्रेक्षागृहों, विद्याथी संसाधन कें द्रों, व्यायामिािाओं एिं अन्य विद्याथी संबंधी गवतविवधयों का स्थापन, अनुरक्षण एिं संचािन करना; (ग) छात्रों और कमवचाररयों की सुरक्षा एिं संरक्षा हेतु आिश्यक बुवनयािी ढाँचे की स्थापना करना और सम्बंवधत कमवचाररयों की वनयुखि करना;
(झ) पररवनयमों में वनविवष्ट मानि उपावधयाँ अथिा अन्य अकािवमक विविष्टताएँ प्रिान करना; (ञ) विश्वविद्यािय पररसर में अनुिासन एिं सौहािवपूणव िातािरण को बनाए रखना;
(ढ) विद्याथी-कें वद्रत दृवष्टकोण अपनाना एिं ज्ञान सृिन की भूवमका का वनिवहन करना; (ण) ई-विक्षण एिं ई-प्रिासवनक सेिाओं हेतु एक व्यापक वडविटि विश्वविद्याियीय रूपरेखा तैयार करना;
(ब) उप-धारा
- (1) से उप-धारा
- (7) के अंतगवत उखिखखत कतवव्यों का वनिवहन करने के विए विश्वविद्यािय आिश्यकतानुसार िे.एस.एफ़.डी.ए./िे.एस.एच.ई.सी./िे.सी.एस.टी.आई. से परामिव कर सकता है।
- (8) इस अवधवनयम की अनुसूची-II में उखिखखत विश्वविद्यािय इस अवधवनयम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध विश्वविद्याियों को अवतररि उत्तरिावयत्व एिं िखियाँ प्रिान की गई हैं, अथावत् :- (क) अंगीभूत एिं संबद्ध महाविद्याियों की स्थापना को सक्षम बनाने हेतु वििेिीकृ त अध्ययन हेतु प्रािधान करना;
(ठ) महाविद्याियों, संस्थानों अथिा संकु ि संस्थानों को िी गई संबद्धता, मान्यता अथिा सिि स्वायत्त खस्थवत को वनरस्त या वनिंवबत करना;
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