section 68
प्राधिकरण की बैठक
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter IV Chapter IV
Statutory text
- (1) सभी प्राधिकरणों की बैठकें विश्वविद्यालय के मुख्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जाएंगी जो कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (2) प्राधिकरणों की सामान्य एवं विशेष बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया, सूचना की अवधि, कार्यसूची, कार्यवाही का संचालन तथा गणपूर्ति (कोरम) परिनियमों द्वारा विनिर्धारित की जाएगी।
- (3) यदि किसी बैठक में गणपूर्ति (कोरम) पूरी नहीं होती है, तो बैठक को स्थगित किया जाएगा और स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसी स्थगित बैठक में कोई नया विषय विचारार्थ न लाया जाए।
Study data processing for this section.
Some statutory text is still being prepared for this language version.
PDF: pending for this language.