The Jharkhand State University Act, 2026
Chapter III Chapter III
Chapter III Chapter III
9. विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण
विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण
[उपलब्ध दस्तावेज़ में धारा 9 का पाठ सम्मिलित नहीं है]
Chapter III Chapter III
10. कुलाधिपति
[उपलब्ध दस्तावेज़ में धारा 10 का पाठ सम्मिलित नहीं है]
Chapter III Chapter III
11. प्रति कुलाधिपति
[उपलब्ध दस्तावेज़ में धारा 11 का पाठ सम्मिलित नहीं है]
Chapter III Chapter III
12. कुलपति
कुलपति
Chapter III Chapter III
13. प्रति-कुलपति
प्रति-कुलपति
Chapter III Chapter III
14. वित्त परामर्शी
वित्त परामर्शी
- (1) वित्त परामर्शी विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति धारा 82 में विहित रीति से की जाएगी।
- (2) वित्त परामर्शी कुलपति का प्रमुख वित्तीय सलाहकार होगा।
- (3) वित्त परामर्शी के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियाँ होंगी:- (क) विश्वविद्यालय के बजट अनुमान, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा लेखा विवरण तैयार करने में सहायता करना और उनका पर्यवेक्षण करना; (ख) विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रशासन का पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यय स्वीकृत बजट प्रावधानों तथा राज्य सरकार के वित्तीय नियमों और विनियमों के उल्लंघन में न किया जाए; (ग) विश्वविद्यालय की निधियों के समुचित उपयोग और प्रबंधन के संबंध में कुलपति और सिंडिकेट को सलाह देना; (घ) आंतरिक संपरीक्षा और महालेखाकार या राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना; (ङ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपी जाएँ।
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15. कुलसचिव
कुलसचिव
- (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति धारा 82 में विहित रीति से की जाएगी।
- (2) कुलसचिव विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों, सामान्य मुहर (कॉमन सील) और ऐसी अन्य संपत्तियों का अभिरक्षक होगा, जैसा कि सिंडिकेट द्वारा उसे सौंपा जाए।
- (3) कुलसचिव सीनेट, सिंडिकेट, शैक्षणिक परिषद् तथा ऐसी अन्य समितियों का पदेन सचिव होगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।
- (4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के नाम से वाद दायर करने तथा विश्वविद्यालय के विरुद्ध दायर वादों में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होगा।
- (5) कुलसचिव के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियाँ होंगी:- (क) विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों की बैठकों की सूचना जारी करना, उनका कार्यवृत्त तैयार करना और उन्हें सुरक्षित रखना; (ख) विश्वविद्यालय के आधिकारिक पत्राचार का संचालन करना; (ग) परिनियमों, अध्यादेशों और नियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय के सामान्य और शैक्षणिक प्रशासन का पर्यवेक्षण करना; (घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना; (ङ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपी जाएँ।
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16. परीक्षा नियंत्रक
परीक्षा नियंत्रक
- (1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति धारा 82 में विहित रीति से की जाएगी।
- (2) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड का पदेन सचिव होगा।
- (3) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणामों के समयबद्ध प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) परीक्षा नियंत्रक के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियाँ होंगी:- (क) परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों, केंद्राधीक्षकों, परीक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अन्य संबंधित कर्मियों की व्यवस्था और नियुक्ति से संबंधित कार्य करना; (ख) प्रश्नपत्रों की छपाई, गोपनीयता, सुरक्षा और वितरण की समुचित व्यवस्था करना; (ग) उत्तर पुस्तिकाओं का सुरक्षित भंडारण, कोडिंग, डिकोडिंग और मूल्यांकन सुनिश्चित करना; (घ) शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षा परिणामों को समय पर तैयार करना और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत उनकी घोषणा करना; (ङ) परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों की जाँच हेतु आवश्यक कदम उठाना और सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; (च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ अथवा कुलपति द्वारा सौंपी जाएँ।
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17. वित्त पदाधिकारी
ववत्त पिाधधकारी
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18. अधिष्ठाता (अकादमिक कार्य)
अधधष्ठाता (अकािशमक कायत)
*(नोट: उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ के पाठ्यांश में धारा 18 का विवरण/उप-धाराएं सम्मिलित नहीं हैं; यह पाठ्यांश धारा 5(6)(ख) पर ही समाप्त हो जाता है। अतः केवल विषय-सूची में उपलब्ध प्रविष्टि ही उद्धृत की जा सकती है।)*
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19. संकाय के अधिष्ठाता
संकाय के अधधष्ठाता
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22. Section 22
निदेशक, विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र ननिेिक, ववश्वववद्यालय अध्ययन केंद्र
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23. निदेशक, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र
ननिेिक, ववश्वववद्यालय के िेत्रीय केंद्र
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24. निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता
निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, संवर्धन, उद्योग सम्पर्क एवं उद्यमिता
Chapter III Chapter III
25. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल लर्निंग
Chapter III Chapter III
26. निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र
निदेशक, ज्ञान संसाधन केंद्र
Chapter III Chapter III
27. निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा
निदेशक, आजीवन अधिगम एवं शिक्षा
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32. निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन
निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन
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33. निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट
निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट
- (1) निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति धारा 83 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- (2) निदेशक, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट निम्नलिखित कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा:— (क) विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार के अवसरों की पहचान एवं संवर्धन हेतु विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक संस्थानों एवं अन्य नियोक्ताओं के साथ निरंतर संपर्क एवं समन्वय स्थापित करना; (ख) उद्योग-अकादमिक सहभागिता (Industry-Academia Collaboration) को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन करना; (ग) इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करना तथा बोर्ड की बैठकों का आयोजन एवं उसकी कार्यवाहियों का अभिलेख संधारित करना; (घ) विश्वविद्यालय एवं इसके अंगीभूत तथा संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, जॉब फेयर एवं रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उनका आयोजन करना; (ङ) इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा प्लेसमेंट से संबंधित अद्यतन डेटाबेस का संधारण करना तथा इस संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर कुलपति एवं सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत करना; (च) कुलपति, सिंडिकेट अथवा इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य सभी कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निष्पादन करना।
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34. निदेशक, सम्पदा एवं सुविधा प्रबंधन
ननिेिक, सम्पिा एवं स ु ववधा प्रबंधन
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35. निदेशक, जनसंपर्क एवं सामुदायिक प्रसार
ननिेिक, जनसंपकत एवं सामुिानयक प्रसार
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36. Section 36
निदेशक, छात्र कला एवं संस्कृति ननिेिक, छात्र कला एवं संस्कृ नत
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37. निदेशक, अंगीभूत महाविद्यालय
ननिेिक, अंगीिूत महाववद्यालय
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38. निदेशक, संबद्ध महाविद्यालय
ननिेिक, संबद्ध महाववद्यालय
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39. विश्वविद्यालय के कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे
ववश्वववद्यालय के कमतचारी लोक सेवक माने जाएंगे
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