The Jharkhand State University Act, 2026
Chapter VI Chapter VI
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82. विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त परामर्शी, परीक्षा नियंत्रक और वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति
विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शैक्षणिक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति एवं प्रोन्नति
ववश्वववद्यालय के क ु लसधचव, ववत्त परामिी, परीिा ननयंत्रक और ववत्त पिाधधकारी की ननय ु क्तत
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83. विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों और कुलानुशासक की नियुक्ति
विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों और कुलानुशासक की नियुक्ति
- (1) विश्वविद्यालय के संकायों के सभी अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों तथा कुलानुशासक की नियुक्ति कुलपति द्वारा परिनियमों में विहित रीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- (2) संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति विश्वविद्यालय के संबंधित संकाय के प्रोफेसरों में से वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी: परंतु यह कि यदि किसी संकाय में कोई प्रोफेसर उपलब्ध न हो, तो वरिष्ठतम सह-प्राध्यापक को अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
- (3) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग के प्रोफेसरों में से वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी: परंतु यह कि यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर न हो, तो संबंधित विभाग के वरिष्ठतम सह-प्राध्यापक को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।
- (4) विश्वविद्यालय के विभिन्न निदेशकों की नियुक्ति परिनियमों में विहित योग्यता, अनुभव एवं प्रक्रिया के अनुसार कुलपति द्वारा की जाएगी।
- (5) कुलानुशासक की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों या सह-प्राध्यापकों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
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84. शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति
शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति
- (1) विश्वविद्यालय तथा इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों (सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं प्राध्यापक) के सभी स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर की जाएगी।
- (2) शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) एवं संबंधित शीर्ष विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों तथा राज्य सरकार के नियमों/परिनियमों के अनुरूप होंगी।
- (3) शिक्षकों की प्रोन्नति (कैरियर एडवांसमेंट स्कीम अथवा अन्य प्रोन्नति योजनाओं के अंतर्गत) आयोग की अनुशंसा पर परिनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- (4) शिक्षकों की सभी नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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85. विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति
विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति
- (1) विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों के स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।
- (2) प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता, अनुभव एवं चयन प्रक्रिया परिनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित मानकों के अनुसार होगी।
- (3) किसी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने की स्थिति में, नियमित नियुक्ति होने तक, कुलपति द्वारा महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा।
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86. विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति
विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति
- (1) विश्वविद्यालय तथा उसके अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सभी स्वीकृत पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति परिनियमों में विहित रीति तथा राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- (2) शिक्षकेत्तर पदों पर सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामलों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण नीति और रोस्टर नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- (3) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतनमान, अनुशासन एवं आचरण संबंधी नियम परिनियमों तथा राज्य सरकार के संगत नियमों द्वारा विनियमित होंगे।
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87. अस्थायी रिक्तियाँ, संविदागत नियुक्तियाँ एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस
अस्थायी रिक्तियाँ, संविदागत नियुक्तियाँ एवं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस
- (1) शिक्षकों अथवा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत पदों पर आकस्मिक अथवा अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए, जब तक कि नियमित नियुक्ति न हो जाए, कुलपति द्वारा परिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार छह माह से अनधिक अवधि के लिए तदर्थ अथवा अस्थायी व्यवस्था की जा सकेगी।
- (2) विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं शोध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिनियमों में विहित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन संविदा के आधार पर शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त कर सकेगा।
- (3) विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों, उद्योग पेशेवरों एवं वैज्ञानिकों को 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों तथा परिनियमों के अनुसार नियुक्त अथवा संलग्न कर सकेगा।
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88. पदों का सृजन
पिों का स ृ जन
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89. पदस्थापन, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति
पिस्थापन, स्थानांतरण एवं प्रनतननय ु क्तत
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90. सेवा की शर्तें
सेवा की ितें
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91. सेवानिवृत्ति
सेवाननव ृ वत्त
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92. पदच्युति
पिच्युति
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93. अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई
अवैध गनतववधधयों के ववरुद्ध कारतवाई
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