section 63
सदस्यता की समाप्ति
The Jharkhand State University Act, 2026Education2026159 of 169 sections available17 chapters
Chapter IV Chapter IV
Statutory text
सदस्यता की समाप्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर, उस प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह— (क) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया हो; (ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो; (ग) नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो; (घ) धारा 67 के अनुसार त्यागपत्र दे देता है; या (ङ) विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के बिना संबंधित प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।
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