The Jharkhand State University Act, 2026
Chapter VII Chapter VII
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Chapter VII Chapter VII
94. प्रवेश
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प्रवेश, परीक्षा, मूल्यांकन तथा छात्रों से संबंधित अन्य मामले
प्रवेि
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95. प्रवेश से संबंधित विवाद
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प्रवेि से संबंधधत वववाि
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96. परीक्षा और मूल्यांकन
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परीक्षा और मूल्यांकन
- (1) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं और मूल्यांकन का अधीक्षण, निदेशन, समन्वय तथा संचालन, परीक्षा नियंत्रक के सामान्य नियंत्रण के अधीन विहित रीति से किया जाएगा।
- (2) परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली के निष्पक्ष, पारदर्शी, सुचारू एवं समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:— (क) शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप परीक्षा समय-सारणी (परीक्षा अनुसूची) का निर्धारण, अधिसूचना एवं समय पर प्रकाशन; (ख) प्रश्न-पत्रों की रचना (Paper Setting), मॉडरेशन, सुरक्षित मुद्रण, वितरण, सुरक्षित अभिरक्षा एवं पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना; (ग) परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, निरीक्षण व्यवस्था, केंद्राधीक्षकों, उप-केंद्राधीक्षकों एवं वीक्षकों (Invigilators) की नियुक्ति; (घ) उत्तर-पुस्तिकाओं का सुरक्षित संकलन, बारकोडिंग/कोडिंग, डिकोडिंग एवं सुरक्षित अभिरक्षा; (ङ) केंद्रीकृत मूल्यांकन केंद्रों अथवा ऑन-स्क्रीन डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से उत्तर-पुस्तिकाओं का निष्पक्ष एवं समयबद्ध मूल्यांकन; (च) आंतरिक मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE), प्रायोगिक/व्यावहारिक परीक्षाओं, परियोजना कार्य एवं मौखिक (Viva-Voce) परीक्षाओं के अंकों का समय पर संग्रहण एवं संकलन; (छ) परीक्षाओं में कदाचार, अनुचित साधनों (Unfair Means) के उपयोग की रोकथाम, उड़नदस्तों (Flying Squads) का गठन तथा परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई; (ज) दिव्यांगजन
- (PwBD) एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए लेखक (Scribe), अतिरिक्त समय एवं अनुकूल परीक्षा कक्ष जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था; (झ) परीक्षा और मूल्यांकन की समस्त प्रक्रियाओं में आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), डिजिटल तकनीकों तथा स्वचालन (Automation) का प्रयोग; (ञ) परीक्षा परिणामों को समय पर तैयार करना, सारणीयन (Tabulation), विसंगतियों का निवारण तथा सक्षम प्राधिकार को अग्रेषण।
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97. परीक्षाफल की घोषणा
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परीक्षाफल की घोषणा
- (1) परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रत्येक परीक्षा के समापन की तिथि से तीस दिनों के भीतर परीक्षाफल तैयार कर घोषित किया जाएगा: परंतु किसी भी परिस्थिति में परीक्षाफल की घोषणा परीक्षा के समापन की तिथि से पैंतालीस दिनों से अधिक विलंबित नहीं होगी।
- (2) यदि किसी अपरिहार्य कारणवश विश्वविद्यालय उप-धारा
- (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर परीक्षाफल घोषित करने में असमर्थ रहता है, तो परीक्षा नियंत्रक सिंडिकेट को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें विलंब के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होगा।
- (3) सिंडिकेट उक्त प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत परीक्षाफल घोषित करने हेतु पंद्रह दिनों से अनधिक का अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेगा।
- (4) निर्धारित समय-सीमा के भीतर परीक्षाफल घोषित करने में विफलता की स्थिति में, सिंडिकेट द्वारा जांच की जाएगी तथा विलंब के लिए उत्तरदायी पाए जाने वाले संबंधित पदाधिकारी, शिक्षक अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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98. परीक्षा और मूल्यांकन अनुसूची के साथ गैर अनुपालन के लिए अमान्य नहीं होंगे
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परीिा और म ू लयांकन अन ु स ू ची के साथ गैर अन ु पालन के शलए अमान्य नहीं होंगे
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99. खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ
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- (1) विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०) तथा अन्य पाठ्येतर एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के समुचित संचालन एवं प्रोत्साहन हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- (2) खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन, प्रबंधन, आधारभूत संरचना के विकास एवं आवश्यक वित्तीय प्रावधान से संबंधित शर्तें एवं नियम परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।
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