section 6
सदस्य की पदावधि, सेवा की शर्तें इत्यादि
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(1) प्रत्येक सदस्य जिसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) भी सम्मिलित है, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है पांच वर्ष तक की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और नियुक्ति की अवधि का अवसान होने के पश्चात् किसी भी समय अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : परन्तु किसी भी व्यक्ति को बासठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात्, सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। (2) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और अन्य सदस्य ऐसा पारिश्रमिक और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे और वे सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसी कि नियमों द्वारा विहित की जाए : परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य के लिए राज्य सरकार द्वारा, अवधारित किए गए वेतन और भत्ते किसी समय उस वेतन और भत्ते से निम्नतर नहीं होंगे जो सुसंगत समय पर राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के पद को लागू हों : परन्तु यह और कि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् एक बार विहित किए गए वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनके अलाभप्रद रूप में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा। (3) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ऐसे प्रारूप में, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। (4) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या कोई सदस्य, राज्य सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेंगे।
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