section 40
विद्युत् निरीक्षकों के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलें
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) में या उनके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के किसी निरीक्षक से भिन्न किसी विद्युत् निरीक्षक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील आयोग को की जाएगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.