section 34
विद्युत् प्रदाय कार्य करने के मानक
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य सलाहकार समिति से और उन व्यक्तियों या निकायों से, जो कि उसके समक्ष उन व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के रूप में उपसंजात हो रहे हों, जिनके कि प्रभावित होने की संभावना हो, परामर्श करने के पश्चात्, समय-समय पर,-(क) विद्युत् प्रदाय सेवाओं के उपबंधों के संबंध में और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत् के ऐसे दक्षतापूर्ण उपयोग के उन्नयन के संबंध में, जो कि उसकी राय में दक्षतापूर्ण हैं और ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए कार्य करने के मानक अवधारित कर सकेगा : परन्तु ऐसे मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण द्वारा विद्युत् उद्योग के लिए स्थापित मानकों के संगत होंगे और किसी भी दशा में ऐसे मानकों से निम्नतर नहीं होंगे।(ख) अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन करने वाली कंपनियों तथा अन्य के द्वारा प्रचालन के लिए ऊर्जा प्रणाली (पावर सिस्टम) प्रचालन कोड विहित कर सकेगा, जिसमें ग्रिड प्रचालन कोड, वितरण कोड, प्रदाय कोड और प्रदाय विनियम सम्मिलित हैं, किन्तु वे राज्य के भीतर तक ही सीमित नहीं होंगे;(ग) विद्युत् के उपयोग में और ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन के लिए सुरक्षा विनियम विहित कर सकेगा; और(घ) मानकों, कोड्स, विनियमों तथा खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन इस प्रकार अवधारित अन्य मामलों के प्रकाशन का ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में इंतजाम करेगा जैसी कि वह समुचित समझे। (२) आयोग, भिन्न-भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के लिए भिन्न-भिन्न मानक और कोड्स अवधारित कर सकेगा।
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