section 35
कार्य करने के मानकों की जानकारी
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000आयोग, (क) अनुज्ञप्तियों के धारकों से तथा (ख) आयोग के समक्ष उन व्यक्तियों और व्यक्तियों के प्रवर्गों के, जिनके कि प्रभावित होने की संभावना हो, प्रतिनिधि के रूप में उपसंजात होने वाले व्यक्तियों या निकायों से और (ग) राज्य सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित को विहित करते हुए विनियम, विरचित कर सकेगा,-(एक) उपभोक्ताओं और आम जनता के लिए चार्टर, अनुज्ञप्तिधारियों के कामकाज के बारे में जानकारी का उनका अधिकार;(दो) वे परिस्थितियां जिनमें कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से होने वाले किसी विलंब या व्यतिक्रम के लिए, उपभोक्ताओं को प्रतिकर के भुगतान की जानकारी दी जाएगी;(तीन) उपभोक्ताओं को विद्युत् प्रदाय से संबंध खंड (एक) के अर्थ के भीतर उद्भूत किसी कर्तव्य के संबंध में कार्य करने के मानक; और(चार) वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञप्तिधारियों को इस धारा या विनियमों की किन्हीं अपेक्षाओं से छूट दी जानी है, और वह भिन्न-भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध कर सकेगा।
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