section 31
Effect and enforcement of interim and final orders
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) आयोग द्वारा पारित सभी अंतरिम या अंतिम आदेश और दिए गए सभी निदेश विधि द्वारा उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे, मानो कि वे सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हों। (२) आयोग, राज्य में पुलिस और अन्य प्राधिकारियों की ऐसी सहायता लेने का हकदार होगा जैसी कि आयोग द्वारा दिए गए आदेशों और निदेशों की प्रभावी प्रवर्तन के लिए अपेक्षित हो। (३) आयोग ऐसे जुर्माने और प्रभार अधिरोपित करने का हकदार होगा, जैसे कि उत्पादन करने वाली कंपनियों, अनुज्ञप्तिधारियों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन विरचित विनियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं या आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों या आदेशों के अनुपालन या उनके उल्लंघन के लिए आयोग द्वारा विनियमों में विहित किए जाएं। वह जुर्माना, जिसे अधिरोपित करने का आयोग, हकदार होगा, एक बार अनुपालन या उल्लंघन करने के लिए १,००,००० रुपये (एक लाख रुपये) तक का और उस दिन के लिए जिसके कि दौरान अनुपालन या उल्लंघन चालू रहता है, ६,००० रुपये (छः हजार रुपये) से अनधिक और राशि तक का हो सकेगा।
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