section 43
आयोग का लेखा और उसकी संपरीक्षा
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) आयोग, उचित लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा तथा ऐसे प्रारूप में, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएं, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा। (२) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जैसा कि उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देय होगा। (३) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं, और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों तथा कागज़-पत्रों को पेश किए जाने को मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा। (४) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखाओं को उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संपरीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के पटल पर रखवाएगी।
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