section 59
भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 पर इस अधिनियम का प्रभाव
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
(1) धारा 61 में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का सं. 9) या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 54) के उपबंधों से असंगत या प्रतिकूल होते हुए भी अभिभावी होंगे। (2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का सं. 9) और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 54) के के समस्त विषय जिनसे मंडल कार्य करता है निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए होंगे:— (क) समस्त नियामक कृत्य आयोग के जिम्मे होंगे; (ख) मंडल ऐसे कृत्यों का जिम्मा नहीं लेगा जिनका निर्वहन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा किया जाना है।
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