section 38
जानकारी के प्रकटीकरण का प्रतिषेध
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन करने वाली कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति की बाबत कोई जानकारी गोपनीय मानी जाएगी और उसका प्रकटीकरण प्रतिषिद्ध होगा।
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