section 12
राज्य सरकार की सामान्य शक्ति
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) राज्य सरकार को राज्य में विद्युत् संबंधी विषयों पर, उन उपायों को सम्मिलित करते हुए जो राज्य सरकार राज्य में विद्युत् उद्योग के विकास के लिए राज्य योजना तथा समन्वय के लिए आवश्यक समझे, नीति निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। (२) उपधारा (१) के अधीन नीति निर्देश लिखित में होंगे तथा इस अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने हेतु चाहे गए उद्देश्यों से संगत होंगे, और वे आयोग के उन कृत्यों तथा शक्तियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालेंगे या उनमें हस्ताक्षेप नहीं करेंगे, जिनमें इस अधिनियम के अधीन आयोग में निहित अनुज्ञापन तथा टैरिफ का अवधारण करने की शक्ति भी सम्मिलित है किन्तु यह यहां तक सीमित नहीं है। (३) राज्य सरकार विद्युत् उद्योग को प्रभावित करने वाले किसी भी नीति निर्देश, जो वह जारी करती है या कोई विधान जो अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में आयोग से परामर्श करेगी तथा वह उन सिफारिशों पर यदि कोई आयोग द्वारा दी गई हो, ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से विचार में लेगी।
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