section 45
धारा 14 के उल्लंघन के लिये शास्ति
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन विरचित विनियमों या किसी अन्य प्रयोज्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में विद्युत के उपयोग या पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगेगा, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने के रूप में शास्ति से जो Rs. 1,00,000 (एक लाख) तक की हो सकेगी या दोनों से तथा ऐसी और शास्ति से जो प्रथम दिन के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके कि दौरान अपराध चालू रहता है Rs. 6,000 (छह हजार) तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।
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