Bare Act

The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000

Infrastructure200055 sections

This law establishes the Madhya Pradesh State Electricity Regulatory Commission to oversee the state's electricity industry. It applies to all entities involved in generating, transmitting, and supplying power, including private companies and local authorities. The Act aims to reform the power sector by creating a regulatory body to set fair tariffs, ensure efficient operations, and manage the system effectively. This helps provide reliable electricity to consumers while maintaining a balanced market for energy providers.

  1. 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
  2. 2. परिभाषाएं
  3. 3. आयोग की स्थापना और गठन
  4. 4. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों का चयन करने के लिए समिति का गठन
  5. 5. आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये शर्तें
  6. 6. सदस्य की पदावधि, सेवा की शर्तें इत्यादि
  7. 11. आयोग की कार्यवाहियां
  8. 12. राज्य सरकार की सामान्य शक्ति
  9. 13. राज्य सरकार और आयोग के बीच विवाद का माध्यस्थम्
  10. 14. अनुज्ञापन
  11. 15. आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना.
  12. 16. अनुज्ञप्ति रखने की आवश्यकता से छूट.
  13. 17. अनुज्ञप्ति की शर्तों का संशोधन.
  14. 18. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण.
  15. 20. अनुज्ञप्तिधारक तथा उत्पादक कंपनियों के साधारण कर्तव्य तथा शक्तियां
  16. 21. अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादक कंपनियों पर निबंधन
  17. 22. अनुज्ञप्तिधारियों के वार्षिक लेखा
  18. 23. मध्यपदेश विद्युत् मंडल की संपत्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का पुनर्गठन
  19. 24. Provisions relating to personnel
  20. 25. Variation in transfer
  21. 26. Tariff
  22. 27. Financial assistance by State Government
  23. 28. Orders to ensure compliance
  24. 29. Orders to ensure final compliance
  25. 30. Emergency provisions
  26. 31. Effect and enforcement of interim and final orders
  27. 32. आयोग का सामान्य नियंत्रण
  28. 33. राज्य सलाहकार समिति
  29. 34. विद्युत् प्रदाय कार्य करने के मानक
  30. 35. कार्य करने के मानकों की जानकारी
  31. 36. उपभोक्ता संरक्षण विधियों के लिए व्यावृत्ति
  32. 37. कार्य करने के स्तरों के संबंध में जानकारी
  33. 38. जानकारी के प्रकटीकरण का प्रतिषेध
  34. 39. आयोग द्वारा माध्यस्थम्
  35. 40. विद्युत् निरीक्षकों के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलें
  36. 41. आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें
  37. 42. आयोग का बजट
  38. 43. आयोग का लेखा और उसकी संपरीक्षा
  39. 44. आयोग को वार्षिक रिपोर्ट
  40. 45. धारा 14 के उल्लंघन के लिये शास्ति
  41. 46. अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिये शास्तियां
  42. 47. कंपनियों द्वारा अपराध
  43. 48. अपराधों का संज्ञान और उनके प्रथम की शक्ति
  44. 49. शास्तियां और कार्यवाहियां अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी
  45. 50. फीस, जुर्माने और प्रभारों की वसूली
  46. 51. जुर्माने और प्रभारों का उपयोजन
  47. 52. अधिरोपित जुर्माने या शास्तियों का कोई भी भाग संक्रांत नहीं किया जाएगा
  48. 53. अधिकारिता का वर्जन
  49. 54. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
  50. 55. विनियम बनाने की शक्ति
  51. 57. आयोग के सदस्य तथा कर्मचारीवृन्द लोकसेवक होंगे
  52. 58. आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होगी
  53. 59. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 पर इस अधिनियम का प्रभाव
  54. 60. Effect of the Act on Indian Electricity Act, 1910 and Electricity (Supply) Act, 1948
  55. 61. Savings

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