section 17
अनुज्ञप्ति की शर्तों का संशोधन.
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर या यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थानीय प्राधिकारी नहीं हो तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर या अन्यथा इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए किसी अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तों में जो वह उचित समझे, ऐसे परिवर्तन या संशोधन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा जो उसकी राय में लोकहित में ऐसा करने की अनुज्ञा देते हों या अपेक्षा करते हों : परंतु धारा १५ की उपधारा (७) या धारा १८ की उपधारा (५) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसरण में किए गए परिवर्तन या संशोधन से भिन्न कोई ऐसा परिवर्तन या संशोधन अनुज्ञप्तिधारी की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा. (२) जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित करते हुए उपधारा (१) के अधीन कोई आवेदन किया हो तो वहां निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:-- (क) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन की एक सूचना, ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियों के साथ जैसे कि आयोग द्वारा विहित किए जाएं प्रकाशित करेगा; (ख) आयोग तब तक कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा जब तक कि सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन के ऐसे समय के भीतर, जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे, आवेदन के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों पर विचार न कर लिया गया हो; और (ग) प्रदाय के किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प या कोई ऐसा भवन या स्थान समाविष्ट है या उसमें उसका कोई भाग पूर्णतः या अंशतः रक्षा प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधिभोग में हो, प्रदाय की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों को प्रस्तावित करने वाले किसी भी परिवर्तन या संशोधन के आवेदन की दशा में, आयोग, केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा. (३) अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन के बिना, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त में कोई परिवर्तन या संशोधन करने से पूर्व, आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों या संशोधनों को प्रकाशित करेगा और प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संदर्भ में उसके द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों पर ऐसे समय के भीतर, जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे, जो कि ३० दिन से कम का नहीं होगा, विचार करेगा.
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