section 58
आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होगी
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 193, 219 तथा 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1903 (1904 का सं. 2) की धारा 195 तथा अध्याय छब्बीस के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
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