section 16
अनुज्ञप्ति रखने की आवश्यकता से छूट.
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) आयोग अनुज्ञप्ति रखने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिये किन-एसी शर्तों, यदि कोई हों, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए विनियम बना सकेगा : परंतु जहां आयोग छूट देने के आदेश के अधीन या विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित करने के सिवाय, छूट प्राप्त व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उन सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जिनका अनुपालन करना किसी अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति के अधीन या इस अधिनियम या विनियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है. (२) आयोग ऐसे किसी भी विनियम के अधीन निम्नलिखित को सहमति के सिवाय छूट प्रदान नहीं करेगा:-- (एक) उस क्षेत्र में गठित स्थानीय प्राधिकरण, यदि कोई हो, की जहां विद्युत् प्रदाय की जानी हो; (दो) किसी ऐसे मामले में, जहां किसी क्षेत्र में विद्युत् प्रदाय किया जाना हो वह किसी छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प का भाग हो या ऐसे किसी भवन या स्थान का भाग हो जो रक्षा प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधिभोग में हो, वहां केन्द्रीय सरकार की; (तीन) पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र के भीतर आने वाली किसी क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी की: परंतु यह और कि उपखंड (दो) के अधीन आने वाले किसी मामले के सिवाय, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि सहमति अनुचित रूप से रोकी गई है तो ऐसी सहमति आवश्यक नहीं होगी. (३) (क) किसी विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति को; या (ख) किसी विशिष्ट व्यक्ति को; या (ग) किसी विशिष्ट कालावधि के लिए, छूट दी जा सकेगी. (४) प्रदान की गई कोई छूट, ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी जैसी कि आयोग को समुचित लगे. (५) आयोग प्रदान की गई छूट को ऐसे कारणों सहित जो लिखित में लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगा. (६) कोई छूट जब तक कि उसे पूर्व में प्रतिसंहृत न किया गया हो तब तक वह उस कालावधि के लिये जैसा कि छूट प्रदान करने के आदेश द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए या अवधारित किया जाए, प्रवृत्त बनी रहेगी.
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