section 30
Emergency provisions
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी के किसी उपक्रम का प्रबंधन और उसका नियंत्रण, उपक्रम की आस्तियों, हितों और अधिकारों सहित किसी व्यक्ति में निहित करने के लिए निदेश देने का हकदार होगा, यदि आयोग ऐसा समझता है तो वह इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों और उपभोक्ता को विद्युत की दशा और सुरक्षित रीति में निरंतर प्रदाय बनाए रखने की आवश्यकता पर विचार करते हुए तत्काल निदेश दे सकेगा। (२) उपधारा (१) के अधीन जारी किए गए निदेश इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे कि निदेश दिए जाने की या निदेश पारित किए जाने के आशय की सुनवाई की कोई पूर्व सूचना अनुज्ञप्तिधारी को नहीं दी गई, किन्तु आयोग इस अधिनियम की धारा २८ तथा २९ के निबंधन के अनुसार और आदेश पारित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को अवधर देगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को सुनेगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.