section 37
कार्य करने के स्तरों के संबंध में जानकारी
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) आयोग, समय-समय पर, निम्नलिखित के संबंध में जानकारी एकत्र करेगा,-(क) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारियों से उद्गृहीत जुर्माने या शास्तियां;(ख) ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किए गए पारेषण और विद्युत् सेवाओं के उपबंधों से संबद्ध कार्य करने के मानक; और(ग) ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किए गए, उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत् के दक्ष उपयोग के उन्नयन से संबद्ध कार्य करने के मानक। (२) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जैसे, कि आयोग द्वारा दिए गए निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को, निम्नलिखित जानकारी देगा,-(क) विहित किए गए प्रत्येक मानक की बाबत उन मामलों की संख्या जिनमें कि शास्ति उद्गृहीत की गई हो और उन शास्तियों के मूल्य की संकलित रक़म; और(ख) अवधारित किए गए प्रत्येक मानक की बाबत और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किए गए कार्य करने के स्तर की बाबत ऐसी जानकारी जैसी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाए। (३) आयोग, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार इस धारा के अधीन उसके द्वारा एकत्रित की गई या उसे दी गई ऐसी जानकारी को, जैसी कि आयोग को इस प्रकार अपेक्षित प्रतीत हो, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जैसी कि वह समुचित समझे, प्रकाशन करने के लिए इंतजाम करेगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.