section 33
राज्य सलाहकार समिति
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000(१) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य सलाहकार समिति के नाम से एक समिति का गठन करेगा जिसमें ९ से न्यून और १५ से अधिक उतनी संख्या में व्यक्ति होंगे, जितने व्यक्तियों की नियुक्ति आयोग निम्नलिखित हितों अर्थात् राज्य में प्रदाय अनुज्ञप्ति के धारकों, राज्य में पारेषण अनुज्ञप्ति के धारकों, राज्य में कार्यरत उत्पादन करने वाली कंपनियों, अशासकीय संगठन, उपभोक्ता और उपभोक्ता समूह, शैक्षणिक संस्थाएं, अनुसंधान निकाय, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि और विद्युत् उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे प्रतिनिधियों या निकायों से करने के पश्चात की जाएगी जैसा कि आयोग उपयुक्त समझे। (२) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य, राज्य सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य होंगे। (३) राज्य सलाहकार समिति प्रत्येक ३ मास में कम से कम एक बार अपना सम्मलेन करेगी। (४) राज्य सलाहकार समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी। (५) राज्य सलाहकार समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे :-(क) राज्य में विद्युत् उद्योग से संबंधित नीति के प्रमुख प्रश्नों पर आयोग को सलाह देना; और (ख) ऐसे मामलों पर आयोग को सलाह देना जो कि आयोग उसके समक्ष रखे, जिसमें अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विस्तार तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं के अनुपालन से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं।
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