section 13
राज्य सरकार और आयोग के बीच विवाद का माध्यस्थम्
The Madhya Pradesh Electricity Reforms Act, 2000Infrastructure200055 sections
Statutory text
(१) यदि धारा १२ में विनिर्दिष्ट विषयों पर राज्य सरकार और आयोग के बीच कोई विवाद या मतभेद होता है तो उसको विनिश्चय के लिए केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट किया जाएगा। (२) ऐसा निर्देश किए जाने पर, नियुक्त किया गया व्यक्ति यथासंभव १० दिन के भीतर निर्देश का विनिश्चय करेगा तथा उस विषय पर उसका विनिश्चय अंतिम तथा आबद्धकर होगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.